साथियों चलिए आज से " सूचना का अधिकार कानून 2005 " की कार्यशाला शुरू करते हैं। RTI में कुछ खास बातों का ध्यान बहुत जरूर रखना चाहिए जैसे:-
1): हमारी लड़ाई व्यवस्था से है, व्यक्ति से नहीं। हमें देश से घूसखोरी खत्म करना है और इसे समूल नष्ट करने हेतु हमीं से पहल करनी होगी;
2): कोशिश कीजिये कि अपने क्षेत्र के हर पोस्टऑफिस में सिर्फ ₹150 सालाना में पोस्ट बॉक्स नम्बर मिलता है। अपनी हर RTI में अपने घर या दफ्तर के पते की जगह यही नम्बर उपयोग में लाइए जैसे: सैयद महमूद अली चिश्ती पोस्ट ऑफिस बॉक्स नम्बर:11, हरदा-4611331;
3): कोई आप पर इल्जाम ही न लगा पाये कि आप उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसके लिए जरुरी है कि आप अपने आवेदन में केवल अपना ईमेल अड्रेस ही दें मोबाइल नम्बर नहीं;
4): आम तौर पर लोग RTI में बाजार में छापे RTI फॉर्म उपयोग में लेते हैं यह ठीक नहीं हमने अधिनियम की धारा 6(1) और धारा 6(3) को एक ही अप्लिकेशन में लिया है जिससे हम अगर किसी ऐसे जन सूचना अधिकारी को आवेदन दे रहे हैं जिसका हमारे द्वारा चाही जानकारी से सम्बन्ध नहीं है। तब वह हमारे आवेदन को उस लोकसूचना अधिकारी तक हमारे आवेदन को भेज सकेगा जिसका हमारी सूचना से करीब का सम्बन्ध है;
5): किसी कार्यालय में आवेदन प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर जानकारी दिया जाना चाहिए।
1): हमारी लड़ाई व्यवस्था से है, व्यक्ति से नहीं। हमें देश से घूसखोरी खत्म करना है और इसे समूल नष्ट करने हेतु हमीं से पहल करनी होगी;
2): कोशिश कीजिये कि अपने क्षेत्र के हर पोस्टऑफिस में सिर्फ ₹150 सालाना में पोस्ट बॉक्स नम्बर मिलता है। अपनी हर RTI में अपने घर या दफ्तर के पते की जगह यही नम्बर उपयोग में लाइए जैसे: सैयद महमूद अली चिश्ती पोस्ट ऑफिस बॉक्स नम्बर:11, हरदा-4611331;
3): कोई आप पर इल्जाम ही न लगा पाये कि आप उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसके लिए जरुरी है कि आप अपने आवेदन में केवल अपना ईमेल अड्रेस ही दें मोबाइल नम्बर नहीं;
4): आम तौर पर लोग RTI में बाजार में छापे RTI फॉर्म उपयोग में लेते हैं यह ठीक नहीं हमने अधिनियम की धारा 6(1) और धारा 6(3) को एक ही अप्लिकेशन में लिया है जिससे हम अगर किसी ऐसे जन सूचना अधिकारी को आवेदन दे रहे हैं जिसका हमारे द्वारा चाही जानकारी से सम्बन्ध नहीं है। तब वह हमारे आवेदन को उस लोकसूचना अधिकारी तक हमारे आवेदन को भेज सकेगा जिसका हमारी सूचना से करीब का सम्बन्ध है;
5): किसी कार्यालय में आवेदन प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर जानकारी दिया जाना चाहिए।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें